नगरीय निकाय उप निर्वाचन के मद्देनजर धारा 163 लागू,बिना अनुमति सभा और रैलियों पर लगा प्रतिबंध

रिपोर्ट –जय शंकर पांडे

May 12, 2026 - 12:36
नगरीय निकाय उप निर्वाचन के मद्देनजर धारा 163 लागू,बिना अनुमति सभा और रैलियों पर लगा प्रतिबंध
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जगदलपुर, 11 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 की समय-सारणी घोषित किए जाने के साथ ही बस्तर जिले में चुनावी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बस्तर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा द्वारा जारी आदेश के तहत नगर पालिक निगम जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक-16 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।

उक्त आदेश के बाद अब संबंधित वार्ड क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, रैली या जुलूस का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी पक्ष चुनावी कार्यक्रम या आमसभा आयोजित करना चाहता है, तो उसे कार्यक्रम से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी या कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

           किसी भी आमसभा या रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के शस्त्र, धारदार हथियार या लाठी लेकर चलना अथवा उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना पूर्णतः वर्जित होगा। चूंकि निर्वाचन की घोषणा के बाद व्यक्तिगत सुनवाई का समय नहीं था, इसलिए जिला प्रशासन ने इसे एकपक्षीय आदेश के रूप में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध उप-निर्वाचन 2026 की पूरी चुनावी प्रक्रिया के संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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