स्वरोजगार स्थापना के लिए अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन 31 दिसम्बर तक आमंत्रित

Dec 9, 2025 - 19:21
स्वरोजगार स्थापना के लिए अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन 31 दिसम्बर तक आमंत्रित
CG VARTA -

जगदलपुर, 09 दिसम्बर 2025/  जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना (बैंक प्रवर्तित योजना) के तहत ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना छोटे और मध्यम व्यवसायों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिससे समाज के इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

         इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आय संबंधी पात्रता के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं, जैसे कपड़ा दुकान, किराना दुकान, होटल, गैरेज, मुर्गीपालन, फ्लोर मिल, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री रिपेयरिंग और बेकरी व्यवसाय आदि। आवेदकों को ऋण स्वीकृत होने पर प्रति हितग्राही अधिकतम दस हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

        इच्छुक और पात्र आवेदक 31 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय भवन के कक्ष क्र.-21, 22, 23 में कार्यालयीन दिवसों पर सुबह 10ः30 बजे से शाम 05ः30 बजे के बीच संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने इन वर्गों के लोगों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएँ।

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