दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, पात्र हितग्राहियों का 25 दिसम्बर तक होगा पुनः सत्यापन एवं ई-केवायसी
जगदलपुर, 15 दिसम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों के पुनः सत्यापन और ई केवायसी के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा समस्त तहसीलदार और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के भू-अभिलेख आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के शहरी 329 और ग्रामीण 15051 लाभान्वित हितग्राहियों की पात्रता का पुनः सत्यापन किया जाना है। इसके साथ ही इन सभी हितग्राहियों का संबंधित बैंक के माध्यम से ई-केवायसी भी अद्यतन किया जाएगा। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्रामों में मुनादी कराकर तथा हितग्राहियों की सूची चस्पा करके ई केवायसी के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 25 दिसम्बर की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व अमले को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स वॉट्सऐप ग्रुप पर अपलोड करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की अनुदान सहायता राशि सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध कराती है। योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक पासबुक की छायाप्रति (जो आधार से लिंक हो) जैसे आवश्यक दस्तावेज के साथ पोर्टल ddubkmky.cg.nic.in पर पंजीयन तथा ई-केवायसी अनिवार्य है।