राज्य शासन के निर्देश,जिले में कोटवारों को अब थाने में देनी होगी हाजिरी
मुसाफिरी पंजी' संधारण अनिवार्य
जगदलपुर, 18 दिसम्बर 2025/ जिला कलेक्टर श्री हरिस एस ने राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों का जिले में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा में यह तथ्य सामने आया था कि कोटवारों द्वारा ग्रामवार 'मुसाफिरी पंजी' तैयार नहीं की जा रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री हरिस एस ने निर्देशित किया है कि भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के तहत कोटवारों के कर्तव्यों का निर्वहन सख्ती से कराया जाए। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, अब प्रत्येक ग्राम में मुसाफिरी पंजी तैयार कर उसमें आगंतुकों का विस्तृत विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने कोटवारों की उपस्थिति को लेकर एक नया रोस्टर भी लागू किया है।
जिसके तहत अब समस्त कोटवारों को माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में कम से कम दो दिन अपनी तहसील में तथा द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कम से कम दो दिन संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कोटवारों का मानदेय अब थाने से प्राप्त उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही दिया जाएगा, जिससे कार्य में लापरवाही की गुंजाइश न रहे। इसके साथ ही, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे रोस्टर बनाकर मुसाफिरी पंजी का नियमित अवलोकन करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। कोटवारों को अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म-मृत्यु की घटनाओं की सूचना भी नियमित रूप से ग्राम सचिव को देनी होगी। कलेक्टर ने सभी राजस्व और पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से परिपालन सुनिश्चित करवाने कहा है।