कॉलोनाइजर्स ने बीओसी उपकर नहीं चुकाया तो देना होगा– 24 प्रतिशत का भारी ब्याज
जगदलपुर, 22 दिसम्बर 2025/ बस्तर जिले में भवन निर्माण गतिविधियों से जुड़े कॉलोनाइजर्स के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसी) का निर्धारित उपकर जमा करना सभी कॉलोनाइजर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि इस अनिवार्यता की अनदेखी करने या भुगतान में विलंब करने वालों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीओसी उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 के प्रावधानों के तहत यदि कोई कॉलोनाइजर समय पर उपकर जमा नहीं करता है, तो उसे विलंब होने पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। सालाना आधार पर यह ब्याज दर 24 प्रतिशत होती है, जो कि एक भारी-भरकम अतिरिक्त राशि है। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि कॉलोनाइजर्स द्वारा उपकर भुगतान में रुचि नहीं ली जाती है, तो जिला प्रशासन मूकदर्शक नहीं रहेगा और ऐसे बकाएदारों से राजस्व अधिनियम के तहत उपकर की वसूली के लिए आगामी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
इस दिशा में श्रम विभाग ने जमीनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जिले के कई कॉलोनाइजर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं, बचे हुए कॉलोनाइजर्स की पहचान के लिए नगर एवं ग्राम निवेश (टीएनसीपी) कार्यालय से सूची प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें भी जल्द नोटिस तामील किए जाएंगे। भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। कॉलोनाइजर्स को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से उपकर जमा करना होगा और भुगतान के पश्चात प्राप्त पावती (रसीद) को श्रम कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।