वर्ष 2025 का अंतिम नेशनल लोक अदालत ,दिनांक 13.12.2025 के संबंध में राजस्व अधिकारियों बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के माध्य –

Nov 21, 2025 - 15:00
वर्ष 2025 का अंतिम नेशनल लोक अदालत ,दिनांक 13.12.2025 के संबंध में राजस्व अधिकारियों बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के माध्य –
CG VARTA -

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार माननीय श्री गोंविद नारायण जांगड़े प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर के मार्गदर्शन में दिनांक 13.12. 2025 दिन शनिवार को जिला बस्तर जगदलपुर में "नेशनल लोक अदालत" का आयोजन किया जा रहा है।

      उक्त आयोजित लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 नि.ई. एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनाम योग्य प्रकरण के साथ-साथ राशि वसूली से संबंधित विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाना है।

         उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु बस्तर जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों एवं बैंक वसूली योग्य राशि से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी प्रमुख बैंकों, बी०एस०एन०एल०, जलकर एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक जिला न्यायालय परिसर के मध्यस्थता केन्द्र में आज दिनांक 20.11.2025 को आयोजित की गई।

        माननीय श्री गोंविद नारायण जांगड़े प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष एवं कु० अंकिता कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों को अपनी संस्था में वसूली योग्य राशि को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के माध्यम से निराकरण हेतु रखे जाने हेतु चिन्हांकित कर यथाशीघ्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त प्रकरणों में उन्हें पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुए उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपना सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु प्रेरित किया गया। उक्त बैठक में प्रमुख बैंकों से उपस्थित अधिकारियों द्वारा व्यक्त किया गया कि नेशनल लोक अदालत में ऋण वसूली योग्य प्रकरणों में हितग्राहियों को शासन के नियमानुसार व्याज माफी की जावेगी।

      माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा यह भी बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनाम के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेगे। लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। उक्त संबंध में यह भी विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है।

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