प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दो परिवारों को 8 लाख रुपये की सहायता
जगदलपुर, 02 जनवरी 2026 / कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत जिले में घटित दो अलग-अलग दुखद घटनाओं में पानी में डूबने से हुई जनहानि हेतु पीड़ित परिवारों के लिए कुल 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार यह सहायता राशि तहसील भानपुरी और बस्तर तहसील में हुई दुर्घटनाओं के लिए जारी की गई है। पहली घटना भानपुरी तहसील के ग्राम तुरपुरा की है, जहां 13 वर्षीय बालक अर्जुन मौर्य की तालाब में डूबने से असामयिक मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता जगदेव मौर्य को शासन के नियमानुसार 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं, दूसरा मामला बस्तर तहसील के ग्राम गुफनी का है, जहां नदी में डूबने से 45 वर्षीय ग्रामीण झितरू की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी श्रीमती जनक कश्यप को वारिस के रूप में 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
उक्त राहत राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने के निर्देश सम्बंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।