मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शंखनाद, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात
जगदलपुर, 13 मार्च 2026/ राज्य शासन ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। इस जन-कल्याणकारी योजना का आगाज गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य ध्येय निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को उनके लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के बोझ से मुक्त कर आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना का सबसे व्यापक प्रभाव बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, जहाँ के हजारों परिवारों को दशकों पुराने बकाया बिलों से मुक्ति मिलने वाली है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से मिली जानकारी अनुसार बस्तर संभाग के लगभग 17 हजार निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ता, 20 हजार निष्क्रिय घरेलू उपभोक्ता और 8.5 हजार निष्क्रिय कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही संभाग के सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भी राहत के द्वार खोल दिए गए हैं, जिससे लगभग 1.67 लाख चालू बीपीएल उपभोक्ता, 92 हजार चालू घरेलू उपभोक्ता और 9.5 हजार चालू कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले इन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार यह योजना आज से प्रभावी होकर 30 जून 2026 तक संचालित रहेगी। योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उन निष्क्रिय उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले के कटे हुए हैं। ऐसे बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार (सरचार्ज) में शत-प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है, जबकि सामान्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए मूल राशि में 50 प्रतिशत की कटौती के साथ पूरा अधिभार माफ करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सक्रिय उपभोक्ताओं के प्रति भी उदारता दिखाते हुए यह व्यवस्था की है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने बकायेदार बीपीएल परिवारों को मूल राशि में 75 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी।
सक्रिय घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भुगतान के तीन आकर्षक विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। यदि उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें मूल राशि में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट के साथ पूरे अधिभार की माफी का लाभ मिलेगा। जो उपभोक्ता किस्तों का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके लिए तीन और छह किस्तों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि भुगतान की अवधि के दौरान आगामी महीनों में कोई नया अधिभार देय नहीं होगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें अपनी कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम जमा करना होगा। इस मुहिम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों को भी प्रोत्साहित किया है, जिन्हें सफल वसूली पर विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।