श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य

रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

Jun 17, 2026 - 19:35
श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य
CG VARTA -

जगदलपुर , 17 जून 2026/ छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।

 श्रम पदाधिकारी श्री भूपेंद्र नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत ही उन्हें तथा उनके परिवार के पात्र सदस्यों को श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। जिन श्रमिकों द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी, वे विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

       उन्होंने जिले के समस्त पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC) अथवा निर्धारित माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद विभाग ‌द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त किया जा सकेगा। ई-केवाईसी हेतु निर्धारित शुल्क प्रति केवाईसी देय होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर से संपर्क किया जा सकता है।

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