खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बड़ी पहल , रसोइयों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन

Feb 18, 2026 - 18:38
खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बड़ी पहल , रसोइयों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन
CG VARTA -

जगदलपुर, 18 फरवरी 2026/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभाग के उप संचालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों और स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रत्येक विकासखंड में 'बेसिक फॉस्टेक' प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ खाद्य पंजीयन और लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाद्य सुरक्षा की जानकारी के साथ ही लाइसेंस भी दिया जाएगा।

                   इस अभियान की शुरुआत 23 फरवरी से जगदलपुर विकासखंड से होगी, जहाँ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल और बस्तर चेंबर ऑफ कामर्स भवन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात 24 फरवरी को बकावंड के सद्भावना भवन, 25 फरवरी को जनपद पंचायत बस्तर, और 26 फरवरी को तोकापाल में यह शिविर आयोजित होंगे। महीने के अंत में 27 फरवरी को बास्तानार के सामुदायिक भवन और 28 फरवरी को लोहांडीगुड़ा के खंड स्रोत समन्वयक भवन में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि इस अभियान का समापन 2 मार्च को दरभा के सामुदायिक भवन में होगा।प्रशिक्षण कार्यशाला सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा और 2 से 5 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जाएगा । 

                  विशेष रूप से जगदलपुर के समस्त स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि 23 फरवरी को बस्तर चेम्बर ऑफ कामर्स में उनके लिए अनिवार्य प्रशिक्षण निर्धारित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत सभी खाद्य प्रतिष्ठानों, जिनमें किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, और यहाँ तक कि चाय ठेला व रेडी टू ईट निर्माण इकाइयां शामिल हैं, उनके लिए लाइसेंस या पंजीयन लेना अनिवार्य है। बिना वैध पंजीयन के संचालन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा और पासपोर्ट फोटो लाना अनिवार्य है। वहीं मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले स्व-सहायता समूहों को अध्यक्ष व सचिव के दस्तावेजों के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव या विभागीय आदेश की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। विभाग का लक्ष्य इस सघन प्रशिक्षण के माध्यम से जिले में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाना है।

संपादक–जय शंकर पांडे 

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